Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पैन आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक का कर दिया गया है। इससे पहले इस अनिवार्य काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। बता दें कि पैन और आधार भारत में सबसे ज्यादा जरूरी और अहम दस्तावेजों में से एक है। लगभग सभी जरूरी सरकारी कामों में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। वहीं हर अक तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड यूज में लाया जाता है।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी है Pan-Aadhaar Link
सरकार ने ITR दाखिल करने के लिए Pan-Aadhaar Link को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद ही जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा।
Pan-Aadhaar Link न कराने पर भुगतने होंगे ये गंभीर परिणाम
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको बेहद ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड होने पर आपको कोई भी रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा जिस दौरान पैन इनवैलिड हो। साथ ही TDS/TCS कटौती पर हाई टैक्सेशन रेट जारी किया जाएगा। वहीं अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है तो आप 1,000 रुपये देकर 30 दिनों के अंदर अंदर फिर से ऑपरेट किया जा सकता है।
इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है Pan-Aadhaar Link
बता दें कि भले ही सरकार ने पैन आधार लिंक को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया हो लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वालों को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट को पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने से छूट दी गई है। पिछले साल या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैन आधार लिंक करने से छूट दी गई है। अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।