ITR फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर आप 30 दिनों के बाद अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे नई तारीख से दाखिल माना जाएगा और लागू होने पर जुर्माना लगाया जाएगा

अपडेटेड Aug 05, 2023 पर 8:21 PM
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ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है

ITR फाइल करने की डेडलाइन बीत चुकी है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर आप 30 दिनों के बाद अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे नई तारीख से दाखिल माना जाएगा और लागू होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया और 30 अगस्त तक आप इसे ई-वेरिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में इसे वेरिफाई करने की डेट से इसे दाखिल हुआ माना जाएगा।

ई-वेरिफिकेशन के बाद ही वैलिड माना जाएगा ITR

बता दें कि जब आप ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर लेगें तो आपका आईटीआर प्रोसेस्ड माना जाएगा। यह एक अहम स्टेप है इसे आपकी आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस में आखिरी स्टेज माना जाएगा। वैलिड रिटर्न के आभाव में आप गैर-फाइलर्स पर लागू दंड के लिए उत्तरदाई माने जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कुछ कटेगरी ऐसी हैं हैं जिन्हें बाद में अपने आईटीआर दाखिल करने की मंजूरी है, जैसे कि उनके लिए जो आईटीआर - 6 का ऑप्शन चुनते हैं।

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ऐसे कर सकते हैं ई-वेरिफिकेशन

आधार ओटीपी: यह आपके आईटीआर को ई-वेरिफाई करने का सबसे आम तरीका है। आपको अपना आधार नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

बैंक खाते के जरिए से ईवीसी: अगर आपका बैंक खाता आपके पैन से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बैंक से जनरेट केवाईसी का उपयोग करके अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

डीमैट खाते के जरिए से ईवीसी: अगर आपके पास एक डीमैट खाता है, तो आप अपने डीमैट खाता प्रोवाईडर की तरफ से दी गई ईवीसी का उपयोग करके अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

नेट बैंकिंग: आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके भी अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। बस अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें और अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट: अगर आपके पास डीएससी है, तो आप इसका उपयोग अपने आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और अपने खाते में लॉग इन करना होगा।

एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको 'ई-वेरिफिकेशन रिटर्न' ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपने आईटीआर की डिटेल दर्ज करना होगा और ई-वेरिफिकेशन की विधि का सेलेक्ट करना होगा जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं।

क्या है इसका प्रोसेस

ई-वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा इसके बाद आपको ई-फाइल के ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न फिर ई-वेरिफिकेशन रिटर्न पर जाना होगा। इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके मैं अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए आधार ओटीपी जनरेट करना चाहता हूं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए आधार से मिले मोबाइल नंबर पर मिले 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक ओटीपी को जनरेट करना होगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Aug 05, 2023 8:21 PM

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