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Income Tax: मैं बेटी की जगह अपनी पोती को गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या इस पर टैक्स लगेगा?

रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर उस व्यक्ति को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, जिसे यह गिफ्ट मिला होता है। चाहे इस गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो। इकनम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) में रिश्तेदार की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी पोती को गिफ्ट देता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा

अपडेटेड Sep 09, 2025 पर 7:43 PM
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गिफ्ट में मिले एसेट्स पर टैक्स के अलग नियम हैं।

कुछ खास रिश्तों से मिला गिफ्ट टैक्स-फ्री होता है। इंडिया में मातापिता के अपने बच्चों को गिफ्ट देने का चलन रहा है। गिफ्ट में मिले एसेट्स पर टैक्स के अलग नियम हैं। जयपुर के रहने वाले दीपक मिश्रा अपनी बेटी की जगह अपनी पोती को गिफ्ट देना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इस पर टैक्स लगेगा? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा से पूछा।

सुराणा ने कहा कि रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर उस व्यक्ति को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, जिसे यह गिफ्ट मिला होता है। चाहे इस गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो। इकनम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) में रिश्तेदार की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी पोती को गिफ्ट देता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि अपनी पोती को किसी भी अमाउंट का गिफ्ट देने पर वह पोती के लिए टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। चूंकि, यह गिफ्ट उस इनकम से दिया जाता है तो जिस पर पहले ही टैक्स लग चुका है तो गिफ्ट देने वाले को भी इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होगा।

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उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर पोती नाबालिग है तो सेक्शन 64(1A) के क्लबिंग प्रोविजन के मुताबिक, गिफ्ट में दिए गए फंड्स से अगर कोई इनकम होती है तो वह इनकम उसके पेरेंट की इनकम में जोड़ दी जाएगी। लेकिन, अगर नाबालिग की अपनी स्किल, टैलेंट या खास नॉलेज के इस्तेमाल से इनकम होती है तो उसे पेरेंट की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। दीपक मिश्रा अपनी बेटी की जगह अगर अपनी पोती को गिफ्ट देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

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