ITR फाइल करने की डेडलाइन बीत चुकी है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर आप 30 दिनों के बाद अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे नई तारीख से दाखिल माना जाएगा और लागू होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया और 30 अगस्त तक आप इसे ई-वेरिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में इसे वेरिफाई करने की डेट से इसे दाखिल हुआ माना जाएगा।