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ITR फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर आप 30 दिनों के बाद अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे नई तारीख से दाखिल माना जाएगा और लागू होने पर जुर्माना लगाया जाएगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 05, 2023 पर 8:21 PM
ITR फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस
ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है

ITR फाइल करने की डेडलाइन बीत चुकी है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर आप 30 दिनों के बाद अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे नई तारीख से दाखिल माना जाएगा और लागू होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया और 30 अगस्त तक आप इसे ई-वेरिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में इसे वेरिफाई करने की डेट से इसे दाखिल हुआ माना जाएगा।

ई-वेरिफिकेशन के बाद ही वैलिड माना जाएगा ITR

बता दें कि जब आप ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर लेगें तो आपका आईटीआर प्रोसेस्ड माना जाएगा। यह एक अहम स्टेप है इसे आपकी आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस में आखिरी स्टेज माना जाएगा। वैलिड रिटर्न के आभाव में आप गैर-फाइलर्स पर लागू दंड के लिए उत्तरदाई माने जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कुछ कटेगरी ऐसी हैं हैं जिन्हें बाद में अपने आईटीआर दाखिल करने की मंजूरी है, जैसे कि उनके लिए जो आईटीआर - 6 का ऑप्शन चुनते हैं।

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