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Delhi Traffic Challan: लोक अदालत में होंगे पुराने चालान क्लियर, 13 सितंबर को अपने दस्तावेज लेकर जाएं

Delhi Traffic Challan: दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है। इस खास मौके पर वाहन मालिक अपने पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटा पाएंगे, वो भी बिना ज्यादा झंझट के

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 8:27 AM
Delhi Traffic Challan: लोक अदालत में होंगे पुराने चालान क्लियर, 13 सितंबर को अपने दस्तावेज लेकर जाएं
Delhi Traffic Challan: इन जगहों पर जाकर वाहन मालिक अपने चालान क्लियर कर सकते हैं।

अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बाकी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको महीनों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही भारी जुर्माना भरना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक खास मौका देने जा रहे हैं, जहां आप अपने पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटा सकते हैं। यह मौका 13 सितंबर 2025 को आने वाला है, जब राजधानी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दिन बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहुंचकर अपने चालान क्लियर कर सकेंगे।

लोक अदालत में चालान निपटाने की प्रक्रिया आसान होगी और कई मामलों में छूट भी मिल सकती है। यही वजह है कि इसे गाड़ी मालिकों के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। अगर आपके ऊपर भी चालान लंबित है तो 13 दिसंबर दिन आप बिना किसी झंझट के इसे सुलझा सकते हैं।

सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी सुनवाई

लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुने गए हैं

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