CGHS: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए CGHS से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। CGHS के नियमों को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। कर्मचारी दोनों में से किसी एक पक्ष को ही मेडिकल बेनेफिट के लिए आश्रित के तौर पर चुन सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला केवल एक बार लिया जा सकेगा और बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
