EPFO में PF खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, इस सर्विस में हुआ बदलाव

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि या पीएफ खाते को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज्यादातर सर्विस को आसान बनाने में लगा हुआ है

अपडेटेड Jan 29, 2022 पर 11:24 AM
EPFO में PF खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, इस सर्विस में हुआ बदलाव

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि या पीएफ खाते को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज्यादातर सर्विस को आसान बनाने में लगा हुआ है। यह कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते के रखरखाव को EPF अकाउंटहोल्डर्स के लिए अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाता है। ईपीएफ खाताधारकों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को अब दो महीने के इस्तीफे के बाद अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तारीख (date of exit in EPF account) को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देता है।

ईपीएफओ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन (F & Q) सेक्शन के अनुसार ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट - epfindia.gov.in पर /s सर्विस मिल रही है। रिजाइन करने के 2 महीने बाद तक एक ईपीएफ खाताधारक आधार-आधारित ओटीपी (Aadhaar-based OTP) का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तारीख को ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। अगर आपके खाते का UAN नंबर आधार के साथ लिंक है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपका आधार भी मोबाइल से लिंक होना जरूरी है।

ईपीएफ खाते से एग्जिट करने की तारीख को अपडेट करने से पहले ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के पहले पूर्व नौकरी / रोजगार से बाहर निकलने की तारीख को अपडेट किया जाना जरूरी है। नौकरी छोड़ने के केवल दो महीने बाद क्या तारीख को बदला जा सकता है। इसके अलावा अंतिम तारीख उस महीने का कोई भी दिन हो सकती है जिसमें पिछले इम्प्लॉयर को आखिरी पेमेंट किया गया हो।


EPFO F&Q में यह भी बताया गया है कि इस्तीफा देने के बाद कोई व्यक्ति अपने EPF खाते में जमा राशि को ट्रांसफर करने के लिए केवल फॉर्म नंबर 13 भरना होगा।

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