EPFO E-Nomination: PF खाते का ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना अब नहीं जान पाएंगे अपना बैलेंस

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है

अपडेटेड Jan 11, 2022 पर 4:58 PM
EPFO E-Nomination: PF खाते का ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना अब नहीं जान पाएंगे अपना बैलेंस

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन के बिना पीएफ की पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था। लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने को लिए ई-नॉमिनेशन करना जरूरी है।

इससे पहले तक पीएफ सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख पाते थे लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कभी भी अपने पीएफ अकाउंट के नॉमिनी का नाम चुन सकते हैं। इसके लिए अब कोई डेडलाइन नहीं है। ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम

आप ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम


नॉमिनेशन को ऑनलाइन भरने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाकर ड्रॉपडाउन में फॉर एंप्लॉयीज को चुनें। इसके बाद मेंबर UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।

इसमें अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। अपने फैमिली डिक्लेयरेशन को अपडेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसमें नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक कर साझा की जाने वाली कुल राशि भरें।

इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन पर क्लिक करें। OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें। सब्सक्राइबर के आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को सबमिट करें और आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा।

इसमें एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है।

 

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