EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization -EPFO) नौकरीपेशा लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। EPFO में जमा रकम एक बेहद सुरक्षित धनराशि है। EPFO के नियम के अनुसार कंपनी और कर्मचारी की ओर से PF अकाउंट में हर महीने बेसिक सैलरी और DA का 12-12 फीसदी पैसा जमा कराया जाना चाहिए। सैलरी मिलने के 15 दिन के भीतर जमा करने का नियम है।
जब भी कंपनी कर्मचारियों का PF पैसा जमा करती है तो EPFO की ओर से कर्मचारियों को एक मैसेज भेजा जाता है। इसके अलावा कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं।
अगर आपकी कंपनी से PF के पैसे काट लिए जाते हैं और EPFO की ओर से आपको कई अपडेट नहीं मिल रहा है। यानी अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने पैसे काट लिए हैं और EPFO में जमा नहीं कराया गया है। तब ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई उपाय हैं। जिससे आप अपने PF के पैसे PF अकाउंट में जमा करा सकते हैं।
पैसे जमा नहीं होने पर ऐसे करें शिकायत
इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। फिर Register Grievance पर जाएं। इसमें क्लिक करें। फिर PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसमें PF मेंबर को चुनें और UAN नंबर और Security कोड एंटर करें। अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। फिर Get OTP पर जाएं। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद शिकायत दर्ज कराएं।
कर्मचारी के शिकायत करने के बाद EPFO कंपनी से पूछताछ करेगी। अगर यह साफ हो जाता है कि कंपनी ने कर्मचारी के पैसे काट लिए, लेकिन EPFO में जमा नहीं कराए। ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।