सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Link) को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सभी पैन कार्ड धारकों के लिए इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इस तारीख से पहले पहले सभी के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।
