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पैन आधार लिंक ना कराने पर होंगे ये नुकसान, नहीं भर पाएंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न

पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा TDS और TCS कटौती पर ज्यादा इंटरेस्ट काटा जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) भी नहीं कर सकेंगे

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 17, 2023 पर 3:09 PM
पैन आधार लिंक ना कराने पर होंगे ये नुकसान, नहीं भर पाएंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न
पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं

सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Link) को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सभी पैन कार्ड धारकों के लिए इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इस तारीख से पहले पहले सभी के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।

पैन कार्ड इनवैलिड होने पर आपको होगा ये बड़ा नुकसान

पैन कार्ड (Pan Card) इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा TDS और TCS कटौती पर ज्यादा इंटरेस्ट काटा जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट और क्रेडिट जाने फायदे भी नहीं मिल सकेंगे। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। आइये अब पैन-आधार को लिंक करने का पूरा प्रोसेस भी जान लेते हैं।

सरकार ने दी है इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट, जानें कब तक है इसकी डेडलाइन

कैसे कर सकते हैं पैन-आधार लिंक

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