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इस तारीख से पहले करा ले Aadhaar-Pan लिंक, वरना नहीं जमा कर पाएंगे इनकम टैक्स, जानें क्या है पूरा ऑनलाइन प्रॉसेस

Aadhaar-Pan को लिंक कराने की आखिरी डेट नजदीक आ गई है। बता दें कि 31 मार्च 2023 आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप इनकैम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jan 16, 2023 पर 2:17 PM
इस तारीख से पहले करा ले Aadhaar-Pan लिंक, वरना नहीं जमा कर पाएंगे इनकम टैक्स, जानें क्या है पूरा ऑनलाइन प्रॉसेस
Pan-Aadhaar को लिंक करने की आखिरी डेट नजदीक आ गई है

Aadhaar Card और पैन कार्ड मौजूदा वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। लगभग हर एख सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत महसूस होती ही है। इसके अलावा लगभग सभी तरह के बैंकिंग कामों में पैन का कार्ड का प्रयोग हाता है। अगर आपको बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो आपका अनिवार्य रूप से पैन कार्ड उपलब्ध कराना ही होगा। सरकार ने इन दोनों ही अहम दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द कर लें क्योंकि इसके आखिरी तारीख अब नजदीक आ गई है।

कब है पैन-आधार लिंक की आखिरी डेट

बता दें कि 31 मार्च 2023 पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है। हालांकि इसके लिए आपको फीस भी चुकानी होगी। आधार से पैन को लिंक कराने को लेकर अब इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। अपने इस ट्वीट में इनकम टैक्स विभाग ने लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। बता दें कि अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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क्या है पैन से आधार को लिंक करने का प्रॉसेस

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