सरकार ने सभी के लिए 30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग (Pan Aadhaar Link) करना अनिवार्य बना दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से इनवैलिड मान लिया जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत हर एक व्यक्ति जिसे पैन जारी किया गया है उसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो आपको इससे जुड़े कुछ गंभीर नतीजों को भी भुगतना होगा।
