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सरकार ने दी है इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट, जानें कब तक है इसकी डेडलाइन

पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून या इससे पहले तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप कई सारे जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 16, 2023 पर 8:13 PM
सरकार ने दी है इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट, जानें कब तक है इसकी डेडलाइन
पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की अनिवार्यता से कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है

सरकार की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना (Pan-Aadhaar Link) अनिवार्य बना दिया गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों को ही लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। लगभग हर एक जरूरी कामों में इन दोनों ही दस्तावेजों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी लास्ट डेट भी नजदीक आती जा रही है।

कब है पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख

पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून या इससे पहले तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप कई सारे जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी ऐसे लोगों की कटेगरी में आते हैं या नहीं।

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इन लोगों को मिली है पैन-आधार लिंक कराने से छूट

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