मल्टीनेशनल कंपनियों के जमाने में कर्मचारी नौकरी बड़ी तेजी से बदलते हैं। हर बार नई कंपनी ज्वाइन करने पर नया पीएफ खाता बिना UAN बदले शुरू हो जाता है लेकिन इसमें पिछली कंपनी का पीएफ (PF) नहीं जुड़ पाता। इसका नुकसान आपको होता है क्योंकि पिछला पीएफ मर्ज नहीं होने पर आपको कम बैलेंस पर ब्याज मिलता है। यहां आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी पिछली कंपनी का पीएफ मर्ज यानी जोड़ सकते हैं।
अगर आपका UAN एक्टिवेट नहीं है तो पहले वह करना होगा। UAN को एक्टीवेट करने के लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको Activate UAN टैप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको UAN, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद ऑथराइजेशन पिन (authorisation pin) जेनरेट होगा। पिन डालने के बाद आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं पीएफ खाते को मर्ज
- EPFO के दो मौजूदा अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको EPFO की आधकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
-आपको सर्विसेज (Services) टैब में जाकर One employee - One EPF account पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने पर EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा।
- यहां पर मेंबर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
- इसके बाद UAN और करेंट मेंबर आईडी डालना होगा।
- ये पूरी डिटेल भरने के बाद authentication करने के लिए एक OTP जेनरेट होगा। जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
- OTP एंटर करने के बाद आपका पुराना PF अकाउंट दिखने लगेगा। एक बार पुराना PF अकाउंट दर्ज करने और डेक्लेरेशन (declaration) को एक्सेप्ट करने और सब्मिट करने के बाद मर्जर करने का रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी।