PF: जानें कैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से दो बार निकाल सकते हैं पैसा

भारत को अब Covid19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है

अपडेटेड Jan 17, 2022 पर 12:46 PM
PF: जानें कैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से दो बार निकाल सकते हैं पैसा

EPFO: भारत को अब Covid19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। अब कई नौकरीपेशा को फिर इलाज के लिए पैसे की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खातों से दो बार नॉन रिफंडेबल एडवांस लेने की इजाजत दी थी। ताकि, वह मेडिकल इमरजेंसी के समय अपने परिवार की मदद कर सकें। इससे पहले सिर्फ एक बार ईपीएफ खाते से पैसा निकालने की इजाजत थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफ खाते से पैसा निकालने की इजाजत बीते साल मार्च 2020 में दी गई थी। ईपीएफओ सदस्य तीन महीने की मूल आय और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते की शेष राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, उसका नॉन रिफंडेबल पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी ओर सदस्यों के पास छोटी रकम के लिए आवेदन करने का विकल्प होता है।

ईपीएफओ के उमंग एप के जरिए निकाल सकते हैं पैसा


स्टेप 1: उमंग ऐप में लॉग इन करें

स्टेप 2: ईपीएफओ चुनें

स्टेप 3: Employee Centric Services चुनें

स्टेप 4: Raise Claim का विकल्प चुनें

स्टेप 5: अपना UAN का जानकारी डाले और अपने खाते में लॉगिन करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 'Get OTP' पर क्लिक करें।

स्टेप 6: ओटीपी लिखें और लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें और ड्रॉप डाउन मेनू से सदस्य आईडी चुनें। ड्रॉप डाउन मेनू से आईडी। 'Proceed for claim' पर क्लिक करें।

स्टेप 7: आपको अपना पता दर्ज करना होगा। सही जानकारी देने के बाद  दर्ज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 8: चेक इमेज अपलोड करें। एक बार सभी विवरण और आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, आपका क्लेम फाइल हो जाएगा।

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