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पैन कार्ड इनवैलिड होने पर नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, चेक कर लें पूरी लिस्ट

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 05, 2023 पर 3:08 PM
पैन कार्ड इनवैलिड होने पर नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, चेक कर लें पूरी लिस्ट
पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है

पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यह जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,0000 रुपये से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

इनवैलिड पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे ये काम

इसके अलावा इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएंगे। साथ ही आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए कोई भी निवेशक स्टॉक ट्रेडिंग जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।

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