पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यह जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,0000 रुपये से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
