जिन भी लोगों ने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया गया है। इनवैलिड पैन कार्ड के कई सारे नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान यह है कि इसके सहारे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में अगर आप आज यानी 9 जुलाई 2023 के दिन भी 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना पैन आधार लिंक करते हैं तो आपके पैन कार्ड को एक्टिव होने में 30 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में जिन भी लोगों ने 1 जुलाई के बाद आपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है वे 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।