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इनवैलिड पैन कार्ड लगा सकता है आपको 6,000 रुपयों की चपत, ITR भी दाखिल नहीं कर पाएंगे आप

इनवैलिड पैन कार्ड के कई सारे नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान यह है कि इसके सहारे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में अगर आप आज यानी 9 जुलाई 2023 के दिन भी 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना पैन आधार लिंक करते हैं तो आपके पैन कार्ड को एक्टिव होने में 30 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में जिन भी लोगों ने 1 जुलाई के बाद आपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है वे 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 09, 2023 पर 9:31 AM
इनवैलिड पैन कार्ड लगा सकता है आपको 6,000 रुपयों की चपत, ITR भी दाखिल नहीं कर पाएंगे आप
इनवैलिड पैन कार्ड के कई सारे नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान यह है कि इसके सहारे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे

जिन भी लोगों ने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया गया है। इनवैलिड पैन कार्ड के कई सारे नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान यह है कि इसके सहारे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में अगर आप आज यानी 9 जुलाई 2023 के दिन भी 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना पैन आधार लिंक करते हैं तो आपके पैन कार्ड को एक्टिव होने में 30 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में जिन भी लोगों ने 1 जुलाई के बाद आपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है वे 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।

आपको लगेगी 6,000 रुपये की चपत

ऐसे में अगर आप 31 जुलाई यानी डेडलाइन से पहले अपना आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये की चपत लग जाएगी। दरअसल अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो इसे लेट आईटीआर माना जाएगा। बता दें कि अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो लेट आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अपने इनवैलिड पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी कि आपको कुल 6,000 रुपये की चपत लगेगी।

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