इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना, जानें क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल

Aadhaar-Pan को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है

अपडेटेड Mar 03, 2023 पर 1:25 PM
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इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना, जानें क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल

Pan Card और Aadhaar Card आज के वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड कई सारे कामों में इस्तेमाल होते हैं। लगभग सभी तरह की सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए और आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जिस वजह से सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है।

क्या है Aadhaar-Pan लिंक करने की लास्ट डेट

Aadhaar-Pan को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। अपने एक हालिया ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा था कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक अप्रैल 2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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इन लोगों को नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत

1- असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वालों को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है।

2- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है।

3- पिछले साल या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है।

4- जो भी लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है।

इन तरीकों से कर सकते हैं आधार से पैन को लिंक

आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसएमएस भेज कर भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPN स्पेस 12 अंकों का आधार नंबर स्पेस 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पैन सेवा या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को ऑफलाइन भी आधार से लिंक कर सकते हैं।

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