ITR Filing 2023: टैक्स पेयर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। सरकार ने इस बार आईटीआर ना भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना की धनराशि को बढ़ाने का प्रावधान भी कर दिया है।
आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लास्ट डेट
सरकार ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट को आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस वजह से सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह जरूरी है कि वे लास्ट डेट से पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर दें। आईटीआर ना भरने वाले टैक्सपेयर्स मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के घाटों को कैरी फॉर्वर्ड भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप बाद में अपना आईटीआर भरते हैं तो इस पर आपको मोटा जुर्माना भी देना होगा।
इसलिए भी है जरूरी ITR फाइल करना
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की रेगुलर इनकम है। साथ ही वो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए टैक्स स्लैब में आता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा होने पर उसे किसी भी बैंक की तरफ से लोन ऑफर नहीं किया जाएगा। साथ ही टैक्स चोरी के मामले पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
डाक्युमेंट्स की तरह से भी आता है काम
ITR फाइलिंग एक डॉक्युमेंट के तौर पर भी आपके काम आती है। इसे आप अलग अलग फाइनेंशियल अप्लीकेशन में एक प्रूफ की तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। कई बार लोन के लिए अप्लाई करते वक्त वेरिफिकेशन के लिए बैंकर आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। इससे आपकी रेगुलर इनकम का पता भी चलता है। इसके अलावा आईटीआर आपको क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी और इस तरह के दूसरे जरूरी कामों में भी हेल्प करता है।