1 फरवरी से बदल जाएंगे आपकी लाइफ से जुड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 फरवरी 2022 से आपनी लाइफ से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे

अपडेटेड Jan 28, 2022 पर 5:23 PM
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1 फरवरी से बदल जाएंगे आपकी लाइफ से जुड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 फरवरी 2022: 1 फरवरी 2022 से आपनी लाइफ से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। पहली फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारी और टैक्सपेयर्स अलग-अलग माध्यमों से वित्तमंत्री को भेज रहे हैं। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि वह ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करें। वहीं, 1 फरवरी से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े निमय बदल जाएंगे।

बदल जाएंगे SBI के ये नियम

एसबीआई के अनुसार 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच IMPS के जरिये पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपये + प्लस GST चार्ज लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई थी। अब एक दिन में 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं।


बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम बदल जाएंगे

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियमों में बदल जाएंगे। अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यानी चेक से जुड़ जानकारी भेजनी होगी तभी चेक क्लीयर होगा। ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए है।

पीएनबी ने ग्राहकों के लिए कड़े किए नियम

पंजाब नेशनल बैंक जो नियम बदलने वाला है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण यदि किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी। अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपये थी।

LPG रसोई गैस सिलेंडर प्राइस

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है। इस बार देखना होगा कि 1 जनवरी 2022 को नये साल के दिन सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है या नहीं।

1 फरवरी को पेश होगा बजट

पहली फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है।

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