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गैर-सरकारी संस्थाएं भी कर पाएंगी आधार वेरिफिकेशन डेटा का इस्तेमाल, आईटी मंत्रालय ने खुद सामने रखा प्रस्ताव

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार वेरिफिकेशन के डाटा को इस्तेमाल करने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। यह कदम आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी सर्विस को आसनी से पहुंचाने के लिए उठाया गया है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Apr 21, 2023 पर 6:05 PM
गैर-सरकारी संस्थाएं भी कर पाएंगी आधार वेरिफिकेशन डेटा का इस्तेमाल, आईटी मंत्रालय ने खुद सामने रखा प्रस्ताव
अब गैर सरकारी संस्थाएं भी आधार वेरिफिकेशन डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगी

अब गैर सरकारी संस्थाएं भी आधार वेरिफिकेशन डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार वेरिफिकेशन के डाटा को इस्तेमाल करने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। यह कदम आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी सर्विस को आसनी से पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

साल 2019 में किया गया था संशोधन

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि साल 2019 में आधार अधिनियम 2016 में अधिनियमित किए गए एक संशोधन के जरिए संस्थाओं को वेरिफिकेशन करने की मंजूरी दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि अगर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नियमों के आधार पर तय की गई गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों में उनके द्वारा पालन किए जा रहे रेगुलेशन से संतुष्ट होता है या फिर कानून की तरफ से वेरिफिकेशन सर्विस की पेशकश किए जाने की मंजूरी है या फिर किसी खास उद्देश्य के लिए वेरिफिकेशन किया जाना है।

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