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पैन-आधार लिंक ना कराने पर आपको भुगतने होंगे ये गंभीर नुकसान, 30 जून है आखिरी तारीख

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हर वह व्यक्ति 1 जुलाई, 2017 को पैन कार्ड एलोकेट किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड भी उनको पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और आपको इसके कुछ गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा तो आपको इनकम टैक्स रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। वहीं टीडीएस और टीसीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 11, 2023 पर 11:32 AM
पैन-आधार लिंक ना कराने पर आपको भुगतने होंगे ये गंभीर नुकसान, 30 जून है आखिरी तारीख
PAN-Aadhaar Linking: सरकार की तरफ से पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है

PAN-Aadhaar Linking: सरकार की तरफ से पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा।

क्या कहा है सरकार ने

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हर वह व्यक्ति 1 जुलाई, 2017 को पैन कार्ड एलोकेट किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड भी उनको पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और आपको इसके कुछ गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर होंगे ये नुकसान

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