मार्च का महीना फाइनेंशियल लिहाज से काफी अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस महीने में कई सारे अहम और जरूरी कामों की लास्ड डेट खत्म हो रही है। ऐसे में एडवांस टैक्स पेमेंट करने वालों के लिए भी एक बेहद ही जरूरी अपडेट है एडवांस टैक्स पेमेंट करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। इसके अलावा मार्च में पैन-आधार लिक (Pan Aadhaar Link) करने की भी लास्ट डेट खत्म होने वाली है। ऐसे में आइये जानते हैं कि इस महीने में आपको समय रहते किन बेहद ही जरूरी कामों को निपटाना है।
Pan-Aadhaar Link की लास्ट डेट
बता दें कि पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। इससे पहले किसी भी हाल में पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड मौजूदा वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। बैंकिंग संबंधित कामों, आईटीआर फाइल करने में, 50 हजार से ज्यादा के लेन देन में और इस तरह के दूसरे कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आप 31 मार्च 2023 से पहले पहले 1000 रुपये की फीस देकर अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेडेट आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी मार्च में ही खत्म हो रही है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेडेट आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस तारीख से पहले पहले इसे पूरा करना जरूरी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 तक जमा करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर टीडीएस डिडक्शन के बाद किसी की प्रोजेक्टेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की है तो उसे एडवांस टैक्स पैमेंट करना होगा।
31 मार्च को चालू फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए यह अहम है कि वे इसी महीने में टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट में निवेश को शुरू कर दें। टैक्स स्लैब में आने वाले व्यक्ति पीपीएफ स्कीम, ELSS म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी जैसे साधनों में इनवेस्टमेंट करके टैक्स में कटौती का बेनिफिट ले सकते हैं।
टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट्स अक्सर ही दूसरे इनवेस्टमेंट ऑप्शन के साथ लाइफ इंश्योरेंस लेने का भी सुझाव देते हैं। बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस आपके साथ साथ आपके परिवार की सेफ्टी और फ्यूचर के लिए भी बेहद जरूरी है। जिस वजह से कई बार लाइफ इंश्योरेंस को इनवेस्टमेंट से अलग रख कर देखा जाता है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस से टैक्स में कटौती का बेनिफिट भी हासिल होता है। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी को टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। लेकन अगर आप 31 मार्च 2023 तक 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा कि प्रीमियम वाले इश्योरेंस में इनवेस्ट करते हैं तो आप इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे।