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PAN-Aadhaar Link: आज किसी भी हाल में करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना पैन नहीं रहेगा वैध और देना पड़ेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Link: आज आप किसी भी हाल में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और Aadhaar को लिंक करा लें

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 31, 2022 पर 11:05 AM
PAN-Aadhaar Link: आज किसी भी हाल में करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना पैन नहीं रहेगा वैध और देना पड़ेगा जुर्माना
PAN-Aadhaar Link: आज किसी भी हाल में करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना पैन नहीं रहेगा वैध और देना पड़ेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Link: आज आप किसी भी हाल में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और Aadhaar को लिंक करा लें। वरना, आज के बाद आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। यानी, कल से आपको बैंक ट्रांजेक्शन, शेयर खरीदने में परेशानी आ सकती है। आपको 500 रुपए से 1,000 रुपए तक का दंड शुल्क  भी देना पड़ सकता है। 31 मार्च PAN और आधार को पूरा करने की समय सीमा है।

PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 31 मार्च तक जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तय किया है कि अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, लेकिन तीन महीने के भीतर यानी 30 जून, 2022 तक सीडिंग प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपसे दोगुना पेनल्टी फीस ली जाएगा।

31 मार्च के बाद नॉन-लिंक्ड PAN इनएक्टिव हो जाएगा

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