सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बुधवार को बताया कि अगर किसी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2023 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक नहीं कराया, तो उसका PAN कार्ड 31 मार्च, 2023 के बाद निष्क्रिया या बेकार हो जाएगा। CBDT ने साथ यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने PAN को नहीं आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें कल यानी गुरुवार 31 मार्च तक उसे तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। वरना इस तारीख के बाद उन्हें आधार से PAN लिंक कराने के लिए 500 से 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
CBDT ने कहा कि PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसके बाद आधार को PAN से लिंक करने पर जुर्माना देना होगा। CBDT ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से PAN को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये जु्र्माना लगेगा, जो 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा और यह 31 मार्च, 2023 तक के लिए रहेगा। CBDT ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद जो PAN नंबर आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
PAN नंबर निष्क्रिय होने से टैक्सपेयर्स उस नंबर का इस्तेमाल कर आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे, न आयकर रिफंड पाएंगे और न ही आयकर से जुड़े अन्य कामकाज के लिए इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
43.34 करोड़ PAN, आधार से हो चुके हैं लिंक
आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ PAN को आधार से जोड़ा जा चुका है। अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। PAN-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ PAN को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने बताया कि सरकार ने PAN को आधार से जोड़ने की समयसीमा को कई बार बढ़ाया और अब आखिरकार उसे जुर्माना लगाने का फैसला लेना पड़ा है। एक अप्रैल से पहले तीन माह के लिए जुर्माना राशि 500 रुपये और उसके बाद 1,000 रुपये होगी।
यहां भी होता है PAN का इस्तेमाल
PAN का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, प्रॉपर्टीज को खरीदने या आईडेंटिटी कार्ड के रूप में भी किया जाता है। PAN को आधार से नहीं जोड़ने वाले टैक्सपेयर्स को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक्सपर्ट ने बताया कि एक बार आपका PAN निष्क्रिय होने के बाद टैक्सपेयर्स ऐसे वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिनमें PAN जरूरी होता है। इनमें म्यूचुअल फंड आदि भी आते हैं।