PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से लिंक करने के नियम में बड़ा बदलाव, एक गलती से हो सकती है गड़बड़ी

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें। पैन से आधार को लिंक करने के नियम में एक बदलाव हुआ है। इस काम को पूरा करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपये लेट फीस के रूप में भरने होंगे। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है

अपडेटेड Apr 17, 2023 पर 12:10 PM
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 1 जुलाई 2023 से पैन डिएक्टिवेट हो जाएंगे

PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार (PAN-Aadhaar) दोनों आज के समय बेहद अहम दस्तावेज हैं। इनके बिना कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पैन (PAN) और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया गया तो 1 जुलाई को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे। आधार से पैन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है।

दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने के दौरान असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करना होगा। पहले डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। लिहाजा असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करते थे।

लिंक नहीं करने पर ये काम नहीं कर पाएंगे


इस मामले में वित्त मंत्रालय का कहना है कि अंतिम तिथि तक अगर लिंक नहीं करते हैं तो इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्ड होल्डर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इनवेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। अब तक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। कहीं जमीन खरीदना हो या कोई डील करनी हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके बिना कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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कैसे पता करें लिंक है या नहीं

आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यह जानने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट में आपको View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा। जिससे पता लग जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

जानिए कैसे करें लिंक

पैन का आधार से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में जाकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। फिर इसके बाद Validate पर क्लिक कर दें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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