Pan-Aadhaar Link करने की आखिरी तारीख अब काफी नजदीक आ गई है। सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। 31 मार्च 2023 इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड मान लिया जाएगा। लगभग हर एक तरह के बैंकिंग और फाइनेंशियल कामों के लिए हमें पैन कार्ड की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में सरकार ने पैन और आधार दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है।
