EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों के पीएफ (PF) खाते मैनेज करता है। ये संगठित सेक्टर में काम कर रहे लोगों को वित्तीय सुरक्षा देने का काम करता है। ज्यादातर किसी व्यक्ति के रिटायर होने के बाद पीएफ का पैसा मिलता है। हालांकि, कुछ शर्तों में व्यक्ति अपने पीएफ खाते से कुछ पैसा निकाल सकता है। यहां आपको उन 8 शर्तों के बारे में बता रहे हैं जिसके तहत आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
1. बेरोजगारी के मामले में
यदि पीएफ खाते वाला कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और एक महीने से अधिक समय तक नौकरी में नहीं है तो वह अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर एक महीने तक नौकरी नहीं है तो अपने पूरे पैसे का 75 फीसदी निकाल सकते है। 2 महीने से ज्यादा होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
10वीं से ऊपर के बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्स के लिए पीएफ का 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। इस मामले में शर्त है कि पीएफ खाते में 7 साल तक योगदान किया होना चाहिए।
अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। अपने भाई या बहन की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें भी शर्त है कि पीएफ खाते में 7 साल तक योगदान किया होना चाहिए।
विकंलाग व्यक्ति की मशीन या उपकरण के लिए 6 महीने की बेसिक पे तक का पैसा पीएफ से निकाल सकते हैं। इसका मकसद परिवार के लिए वित्तीय परेशानी को कम करना है।
एक पीएफ या ईपीएफ खाताधारक बीमारी के इलाज के लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें भी आप अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी जितना पैसा निकाल सकते हैं।
लोग अपने होम लोन को चुकाने के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इस मामले में अपनी 36 महीने की बेसिक सैलरी जितना पैसा पीएफ से निकाल सकते हैं। इस मामले में शर्त है कि पीएफ खाते में 10 साल तक योगदान किया होना चाहिए।
7. मकान या जमीन खरीदने के लिए
आप घर या मकान खरीदने के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
आप घर की मरम्मत के लिए भी ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप 12 महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते जितना पैसा निकाल सकते हैं।