PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगले साल के 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों को पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने आज 24 दिसंबर को अपने पब्लिक एडवाइजरी में कहा, "यह बेहद जरूरी है इसलिए इसमें देर ना करें। आज ही पैन को आधार से लिंक कराएं।" CBDT के मुताबिक एक बार PAN निष्क्रिय हो जाने पर शख्स को आईटी एक्ट के तहत नतीजे भुगतने होंगे।
