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Passenger Rights : फ्लाइट कैंसिल या बोर्डिंग से रोकने पर पैसेंजर्स को मिलते हैं ये अधिकार, जानिए कब फ्री में मिलेगा टिकट?

Passenger Rights : दिसंबर के आखिरी सप्ताह में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण उत्तर भारत में फ्लाइट रद्द होने और देरी की घटनाओं ने पैसेंजर्स को डरा दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है और पैसेंजर के रूप में आपके क्या अधिकार हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त, 2019 में देश के भीतर उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स से जुड़ा एक चार्टर जारी किया था

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Dec 26, 2022 पर 4:15 PM
Passenger Rights : फ्लाइट कैंसिल या बोर्डिंग से रोकने पर पैसेंजर्स को मिलते हैं ये अधिकार, जानिए कब फ्री में मिलेगा टिकट?
डीजीसीए के मुताबिक, यदि फ्लाइट में छह घंटे से ज्यादा की देरी है तो एयरलाइन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले रिशिड्यूल टाइम बताना होता है और कंज्यूमर्स को फुल रिफंड या एक वैकल्पिक फ्लाइट की पेशकश करनी होती है

Passenger Rights in case of flight cancellation : दिसंबर के आखिरी सप्ताह में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण उत्तर भारत में फ्लाइट रद्द होने और देरी की घटनाओं ने पैसेंजर्स को डरा दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है और पैसेंजर के रूप में आपके क्या अधिकार हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त, 2019 में देश के भीतर उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स से जुड़ा एक चार्टर जारी किया था। आइए जानते हैं कि कस्टमर्स के क्या अधिकार हैं और कैसे वे कम्पंसेशन के लिए दावा कर सकते हैं।

फ्लाइट में हुई देरी

डीजीसीए के मुताबिक, यदि फ्लाइट में छह घंटे से ज्यादा की देरी है तो एयरलाइन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले रिशिड्यूल टाइम बताना होता है और कंज्यूमर्स को फुल रिफंड या एक वैकल्पिक फ्लाइट की पेशकश करनी होती है। अगर 6 घंटे से ज्यादा देरी और रात 8 बजे और सुबह 3 बजे के बीच फ्लाइट के रवाना होने की स्थिति कस्टमर्स को मुफ्त स्टे की पेशकश करनी चाहिए। एक निश्चित अवधि से ज्यादा की देरी होने पर एयरलाइन को खाना और रिफ्रेंशमेंट देना होता है।

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