PM Kisan Maandhan Yojana: सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें से एक पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है। जो बुजुर्गों की सुरक्षा और छोटे/सीमांत किसानों (SMFs) को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। छोटे और सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन हो। इस योजना में उन्हीं किसानों को शामिल किया गया है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है।
हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये
पीएम किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना (Pension Scheme) है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये गारंटी के साथ पेंशन मिलेगी। इतनी ही नहीं, अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी पेंशन को 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन (family pension) दिया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति या पत्नी पर ही लागू होती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक की उम्र के किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं उसको अपनी उम्र के हिसाब से इस योजना में मंथली योगदान करना होता है। उम्र के हिसाब से किसानों को हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये जमा करना होता है।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए कैसे करें रजिस्टर?
इसके लिए योग्य छोटे और सीमांत किसानों को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की कॉपी जमा करें।
2 फोटो और बैंक पासबुक की भी आवश्यकता होगी।
ये सभी जानाकरी जमा करने के बाद किसान का विशिष्ट पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड बन जाएगा। इस योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-267-6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा इस योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करें। वहां भी आपको योजना का फॉर्म फिल करके मांगे गए गए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी फिल करनी होगी। फिर इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके बाद एक पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड मिल जाएगा।