असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चल रही है। इसके तहत सरकार 15000 रुपये से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत हर महीना सिर्फ 55 रुपये निवेश करना होगा। यह योजना बुढ़ापे की लाठी से कम नहीं है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब तबके के लिए होती हैं। समाज के वह लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते है। सरकार उन्हें अलग-अलग योजनाओं के तहत मदद करती है।
दरअसल, भारत में असंगठित मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है। यह लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इनका भविष्य आज की कमाई तय करती है। भारत सरकार ने इस तरह के मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। आइये जानते हैं सरकार की इस योजना का कौन फायदा उठा सकते हैं ?
जानिए क्या पीएम श्रम योगी मानधन योजना
भारत सरकार ने साल 2019 में देश के असंगठित मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए असगंठित क्षेत्र के मजदूरों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमे मिलाती है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपयेए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए लगाएगी। यह एक पेंशन योजना है, जिसका फायदा देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है।
ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगारों को शामिल किया गया है।
पीएम श्रम योगी योजना के लिए कौन कर सकते हैं अप्लाई
पीएम श्रम योगी योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हों।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना में अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वहां जाकर इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। जिनमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सेविंग अकाउंट की पासबुक या चेक बुक शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा। किश्त हर महीने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से कटेगी।