पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में भी लोग बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए निवेश करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं, जिनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में भी लोग बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए निवेश करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं, जिनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
दरअसल पोस्ट ऑफिस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री (Ministry of Communications) के तहत कामकाज करता है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम को लेकर अकाउंट बंद करने पर पास बुक जमा करना जरूरी है।
पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme -MIS), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra -KVP), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme -SCSS) से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate -NSC) जैसी तमाम योजनाओं को अगर बंद करते हैं तो उस समय पास बुक जमा करना जरूरी है।
स्कीम मैच्योर होने पर भी नियम लागू
इतना ही नहीं अगर आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम मैच्योर हो गई है या इसे समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो भी आपको पासबुक जमा करानी होगी। इसके बाद डाक विभाग की तरफ से आपको अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट दी जाएगी। अकाउंट होल्डर अपने खाते के स्टेटमेंट के लिए भी ये अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस तरह डाक विभाग ने एक अहम बदलाव के चलते ये नया नियम सभी अकाउंट्स के लिए लागू कर दिया है और इसकी जानकारी ग्राहकों को शाखाओं पर भी दी जा रही है।
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