PM Suraksha Bima Yojana: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) देश के कम आमदनी वाले लोगों के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। एक समय ऐसा था जब सिर्फ मिडल और हाएर क्लास के लोग ही बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) खरीद सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकारी योजना के जरिए गरीब लोग भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) है। इस पॉलिसी के जरिए सिर्फ 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का कवर हासिल कर सकते हैं। लेकिन भारत में अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है। जिनके पास किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कम से 75 फीसदी लोगों के पास किसी भी तरह की जीवन बीमा (life insurance – लाइफ इंश्योरेंस) नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरी आबादी यूरोप की आबादी से भी ज्यादा है। सिर्फ 25 फीसदी लोग ही लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में हैं। इंडिया स्पेंड (India Spend) के डेटा के मुताबिक, भारत में लाइफ इंश्योरेंस की पहुंच 2.72 फीसदी थी। बाकी आबादी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की।
पॉलिसी होल्डर को मिलता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) पॉलिसी को खरीदने के लिए उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इसे खरीदने के बाद यह पॉलिसी 1 जून से लेकर 31 मई तक वैलिड रहती है। इसमें अकाउंट से पैसे 31 मई के पहले कट जाते हैं। इस योजना के जरिए पॉलिसीहोल्डर को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental Insurance) का फायदा मिलता है। अगर किसी पॉलिसीहोल्डर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं अगर किसी दुर्घटना में पॉलिसीहोल्डर विकलांग हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
इस पॉलिसी को लेने के लिए बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उसमें आधार कार्ड लगा होना चाहिए। इसके साथ ही KYC होना चाहिए। इसके लिए सालाना 20 रुपये प्रीमियम भरना होगा। पहले यह प्रीमियम की राशि 12 रुपये थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। इसमें ऑटो डेबिट सुविधा है। इस हर साल रिन्यू कराना होता है।
अगर किसी पॉलिसीहोल्डर्स की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। तब पॉलिसी के नॉमिनी बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उसे मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) बैंक में जमा करना होगा। वहीं विकलांग होने पर पॉलिसी होल्डर के अस्पताल के कागज, आधार कार्ड बैंक में जमा करना होगा। आप पॉलिसी को दुर्घटना के 30 दिन के भीतर क्लेम कर सकते हैं।