केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सहारा समूह सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करने के कोशिश में 18 जुलाई को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इन सहारा सोसायटी के वास्तविक पात्र जमाकर्ता लॉग इन कर सकते हैं और वहां ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा करके और आवश्यक कागजात अपलोड करके अपने दावे जमा कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट के अनुसार, केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए दावे ही रिफंड के लिए पात्र होंगे। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो 29 मार्च, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चार सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए बनाया गया है।
क्या है सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और डिपॉजिटल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिसट्रेशन पेज पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जैसे डिटेल सही-सही भरें। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें और मिली ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए डिपॉजिटर के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, डिपॉजिट प्रमाणपत्र/पासबुक ई. पैन कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपको रीटर्न किए जाने वाली रकम 50,000 से ज्यादा है तो आपके पास पैन का होना जरूरी है।
ये दस्तावेज भी हैं अनिवार्य
इसके अलावा आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। इसके बिना पोर्टल पर दावा अनुरोध नहीं किया जा सकता है। आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना, जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकते हैं। आपका क्लेम जब सबमिट हो जाएगा तो आपको एक एकनॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा किया जाएगा।