कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी इन्वेस्टर्स को अपना पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि अगर वे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इनवेस्टर्स की केवाईसी पूरी नहीं मानी जाएगी और उनके दूसरे ट्रांजैक्शन को बैन भी किया जा सकता है।
