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SEBI ने इन्वेस्टर्स को दी 31 मार्च से पहले Pan Aadhaar Link कराने की सलाह, जानें क्या है इसका पूरा ऑनलाइन प्रॉसेस

Pan Aadhaar Link: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। सेबी ने निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 13, 2023 पर 4:37 PM
SEBI ने इन्वेस्टर्स को दी 31 मार्च से पहले Pan Aadhaar Link कराने की सलाह, जानें क्या है इसका पूरा ऑनलाइन प्रॉसेस
SEBI ने इनवेस्टर्स को दी 31 मार्च से पहले Pan Aadhaar Link कराने की सलाह, जानें क्या है इसका पूरा ऑनलाइन प्रॉसेसवेशकों को दिया 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक कराने का निर्देश, जानिए क्या है इसका सिंपल ऑनलाइन तरीका

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी इन्वेस्टर्स को अपना पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि अगर वे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इनवेस्टर्स की केवाईसी पूरी नहीं मानी जाएगी और उनके दूसरे ट्रांजैक्शन को बैन भी किया जा सकता है।

क्या है Pan Aadhaar Link की लास्ट डेट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड का इस्तेमाल एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर भी होता है और कैपिटल मार्केट में सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए KYC कराने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाता है तो आपकी केवाईसी भी अधूरी मानी जाएगी।

Pan Aadhaar Link करने का ऑनलाइन तरीका

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