कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लागातर इनवेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 तक Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने कहा है कि अगर निवेशन अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इसे नॉन-केवाईसी माना जाएदा और ऐसा होने पर सिक्योरिटीज और इस तरह के दूसरे ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
31 मार्च 2023 है आधार पैन को लिंक करने की लास्ट डेट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी करते हुए 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल मार्केट में सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए KVC कराने की जरूरत होती है।
सेबी ने दिए हैं ये निर्देश
सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों को निर्देश देते हुए यह कहा है कि कैपिटल मार्केट में बिना किसी रुकावट के लगातार ट्रांजैक्शन करने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। सीबीडीटी ने सभी पैन धारकों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 से पहले पहले किया जाना अनिवार्य है।
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं पैन आधार लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफीशियल वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2- अगर आपने पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लें।
3- अब आपका पैन और आधार नंबर आपके यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएगा।
4- अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को पोर्टल पर लॉगइन करें।
5- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉप अप नोटिफिकेशन आएगा और जिसमें आपके पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
6- अगर किसी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको क्विक लिंक्स सेक्शन को ओपन करना होगा।
7- इसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
8- इसके बाद अपने पैन नंबर और आधार टाइप को सेलेक्ट करके चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
9- इसके अगले स्टेप में आपको स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को इंटर करना होगा।
10- सभी जानकारियां भरने के बाद आपके पास पैन से आधार को लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
SMS के जरिए ऐसे कर सकते हैं लिंक
आप एसएमएस के जरिए भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPAN लिखकर फिर स्पेस देकर 12 डिजिट का पैन नंबर भरकर फिर स्पेस देकर पैन नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का मैसेज आ जाएगा।