कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लागातर इनवेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 तक Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने कहा है कि अगर निवेशन अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इसे नॉन-केवाईसी माना जाएदा और ऐसा होने पर सिक्योरिटीज और इस तरह के दूसरे ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
