Get App

SEBI ने निवेशकों को दिया 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक कराने का निर्देश, जानिए क्या है इसका सिंपल ऑनलाइन तरीका

CBDT ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी करते हुए 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों को निर्देश देते हुए यह कहा है कि कैपिटल मार्केट में बिना किसी रुकावट के लगातार ट्रांजैक्शन करने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 09, 2023 पर 7:22 PM
SEBI ने निवेशकों को दिया 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक कराने का निर्देश, जानिए क्या है इसका सिंपल ऑनलाइन तरीका
SEBI ने निवेशकों को दिया 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक कराने का निर्देश, जानिए क्या है इसका सिंपल ऑनलाइन तरीका

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी निवेशकों को बिना किसी रुकावट के लागातर इनवेस्टमेंट करते रहने के लिए 31 मार्च 2023 तक Pan-Aadhaar को आपस में लिंक करने की सलाह दी है। सेबी ने कहा है कि अगर निवेशन अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इसे नॉन-केवाईसी माना जाएदा और ऐसा होने पर सिक्योरिटीज और इस तरह के दूसरे ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

31 मार्च 2023 है आधार पैन को लिंक करने की लास्ट डेट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी करते हुए 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल मार्केट में सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए KVC कराने की जरूरत होती है।

सेबी ने दिए हैं ये निर्देश

सब समाचार

+ और भी पढ़ें