Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार की ओर से कई स्माल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) चला रही है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो थोड़ा-थोड़ा पैसे निवेश करके भविष्य के लिए अच्छा-खासा फंड बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी या हाएर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) में निवेश करना बेहतर साबित हो सकता है।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 250 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। इसमें ब्याज भी अन्य योजनाओं के मुकाबले अच्छी मिलती है। इसके साथ ही टैक्स छूट में लाभ भी मिलता है।
सरकार सुकन्या स्मृद्धि योजना पर 7.6 फीसदी सालाना दर से ब्याज दे रही है। एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। वहीं, अकाउंट ओपन होने के बाद अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 का निवेश नहीं किया जाता है, तो 50 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो उसके नाम पर SSY Account खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत इसमें एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। अगर दो बेटियां हैं तो दोनों के नाम अलग-अलग खाते खोलने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं।
15 साल तक करना होगा निवेश
यह स्कीम बेटी के 21 साल के होने पर मैच्योर होती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें पैसे केवल अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही जमा कराने होते हैं। 21 साल तक ब्याज मिलता रहेगा।
क्या अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं ?
सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को खुलवाने के बाद भारत में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर अभिभावक अपने निवास बदलने का सबूत देते हैं तो फ्री में उनका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है।
यह स्कीम तब मैच्योर होगी, जब बेटी 21 साल की हो जाएगी। इसमें जमा कराए गए पैसे को बिटिया के 18 साल की होने तक निकलवाया नहीं जा सकता। 18 साल के बाद भी इस स्कीम से कुल राशि का 50 फीसदी हिस्सा ही निकाला जा सकता है। बेटी के 21 साल के होने पर पूरा पैसा मिल जाएगा। पैसा एकमुश्त या फिर किश्तों (instalments) में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार पैसा मिलेगा। अधिकतम पांच साल तक किश्त में पैसे ले सकते हैं।
क्या SSY अकाउंट को बंद किया जा सकता है
अगर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में SSY खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे जीवन को खतरे से जुड़ी बीमारियों के मामले में इसे बंद किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा।