PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम, जानें क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में आप फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं

अपडेटेड Aug 18, 2023 पर 10:49 PM
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आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से क्लेम कर सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों का एक पीएफ अकाउंट खुलवाया जाता है। इस पीएफ अकाउंट को EPFO की तरफ से मैनेज किया जाता है। आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इस पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। ठीक उतना ही हिस्सा आपके इंप्लॉयर यानी ऑफिस की तरफ से भी पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। इस अकाउंट में जमा हुए पैसों को आप अपने रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमरजेंसी कंडीशन में अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल भी सकते हैं।

इतने दिनों में मिल जाएगा आपको पैसा

आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में आप फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं। एक्स पर किए गए एक ट्वीट में EPFO ने यह बाताया कि आम तौर पर किसी भी दावे को निपटाने में या फिर पीएफ की रकम को जारी करने में 20 दिनों का वक्त लगता है।

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ऐसे कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए अप्लाई

EPFO के मेंबर इसकी ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करके अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ पार्ट निकासी (फॉर्म 31) के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका पैसा 20 दिनों में नहीं आता है तो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।

क्या है ऑनलाइ क्लेम करने का तरीका

ऑनलाइन तरीके से अपना पीएफ क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की ऑफीशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर इंटर करना होगा। एक बार लॉगइन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत 'क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां पर आपको यूएएन से जुड़ा सही अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट के वेरिफाई होने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियमों और शर्तों की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से, आपको अपने ईपीएफ खाते से निकासी के लिए आवेदन करने का कारण चुनना होगा। केवल वही विकल्प दिखाई देंगे जिनके लिए आप पात्र हैं।

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