UP में खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लेना होगा लाइसेंस, 10वीं पास करें अप्लाई

Seed and fertilizer shop License: उत्तर प्रदेश में खाद और बीज की दुकान खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो कृषि और किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है

अपडेटेड Sep 02, 2024 पर 1:53 PM
Story continues below Advertisement
Seed and fertilizer shop License: खाद और बीज के कारोबार का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। खेती में खाद और बीज की अहम भूमिका होती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खेती के लिए खाद और बीज लाने के लिए शहर भागना पड़ता है। खाद बीज की मांग न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बहुत भी ज्यादा है। खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना होता है। इसके 10वीं पास होना बेहद जरूरी है।

खाद और बीज का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होता है। अगर आप ये कोर्स पूरा नहीं करते है तो लाइसेंस नहीं हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 12,500 रुपये जमा करना होगा।

खाद-बीज की दुकान के लिए 10वीं पास करें अप्लाई


खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। पोर्टल पर आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर इसके बाद फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद प्रिंट आउट निकालकर एक हफ्ते के भीतर संबंधित ऑफिस में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के एक महीने के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

कितनी लगेगी फीस?

खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की फीस भी तय कर दी गई है। रिटेल बिक्री के लिए लाइसेंस की फीस 1250 रुपये है। वहीं होल-सेल बिक्री के लिए 2250 रुपये लगेंगे। वहीं सामान्य बिक्री लाइसेंस के लिए 1000 रुपये फीस देना होगा। इसके अलावा लाइसेंस का रिन्यू कराने के लिए 500 रुपये लगेंगे।

सार्टिफिकेट मिलने के बाद ही लाइसेंस के लिए अप्लाई करें

दरअसल, पहले कीटनाशक दवाओं और खाद- बीज का बिजनेस शुरू करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर अनिवार्य था। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं है, तो आप खाद- बीज का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे। हालांकि अब 10वीं पास लोग भी कीटनाशक और खाद- बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिना सार्टिफिकेट हासिल किए यह लाइसेंस नहीं मिलेगा।

Business Idea: गधी के दूध से करें मोटी कमाई, 5000 रुपये लीटर है कीमत

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Sep 02, 2024 1:42 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।