कंपनियों और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। 15 नवंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर जुर्माना और इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कुछ और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2024 थी। सीबीडीटी ने यह डेडलाइन बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी थी।
इन टैक्सपेयर्स के लिए आज आखिरी मौका
सभी देशी और विदेशी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी मौका है। ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स के लिए भी रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है, जिनके टैक्स का ऑडिट जरूरी है। ऐसे फर्म के पार्टनर्स जिनके लिए ऑडिट जरूरी है, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। अगर ये टैक्सपेयर्स किसी वजह से 15 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो वे 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 234एफ के तहत फीस चुकानी होगी। यह फीस 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक हो सकती है। सेक्शन 234ए और 234बी के तहत नहीं चुकाए गए टैक्स पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा। टैक्सपेयर्स जो 15 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे वे करेंट फाइनेंशियल ईयर के लॉस को कैरी-फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तय समयसीमा के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब्मिट नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है। यह 1.5 लाख या कुल सेल्स के 0.5 फीसदी में से जो कम होगा, वह लागू होगा।
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इन टैक्सपेयर्स के लिए 30 नवंबर तक का वक्त
इंटरनेशनल या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 30 नवंबर, 2024 तक का वक्त है। पहले उन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2024 थी। फॉर्म 3सीईबी सब्मिट नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है। यह 1 लाख रुपये या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वैल्यू का 2 फीसदी हो सकती है।