Sikkim Government DA Hike: सिक्किम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बढ़ा हुआ डीए और डीआर 1 जनवरी से लागू माना जाएगा।
डीए और डीआर में बढ़ोतरी की मुख्य बातें
रिवाइज्ड पे स्केल वाले कर्मचारी व पेंशनर्स: जिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित मूल वेतन ढांचे के तहत वेतन मिल रहा है, उनका डीए/डीआर 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
प्री-रिवाइज्ड पे स्केल वाले कर्मचारी व पेंशनर्स: गैर-संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।
कॉन्ट्रैक्ट और वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी: यह संशोधित डीए दरें राज्य सरकार के नियमित वेतनमान में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों और वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों के कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होंगी।
ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों के लिए दरें
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के आधार पर संशोधित बेसिक पे पाने वाले ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं जो एआईएस अधिकारी छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) के प्री-रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन उठा रहे हैं, उनका डीए 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए और डीआर की गणना करते समय अगर राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बता दें कि सिक्किम सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।