म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) की डेट स्कीमों (Debt Scheme) का अट्रैक्शन घटने जा रहा है। दरअसल, सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके चलते डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं। इसे डेट फंड्स के लाखों इनवेस्टर्स के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 (Finance bill 2023) में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीमें जो शेयरों में 35 से ज्यादा फंड का निवेश नहीं करती हैं, उनसे होने वाले मुनाफे को अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इससे डेट फंड्स में 3 साल से ज्यादा के निवेश पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट नहीं मिलेगा। वे 20 फीसदी टैक्स रेट का भी फायदा नहीं उठा सकेंगे।
