UPI पर शुरू होगी डेलिगेटेड पेमेंट की सुविधा, दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट का अधिकार दे सकेंगे आप

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को यूपीआई पर डेलिगेटेड पेमेंट सुविधा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में पेमेंट के लिए यूपीआ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है

अपडेटेड Aug 08, 2024 पर 1:18 PM
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देश में UPI यूजर्स की संख्या 42 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने यूपीआई यूजर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इस डेलिगेटेड पेमेंट फीचर के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए अथॉराइज कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त यानी गुरुवार को इस फीचर का ऐलान किया। उन्होंने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी करने के दौरान डेलिटेटेड पेमेंट फीचर शुरू करने की जानकारी दी। आइए इस सुविधा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

आपको क्या होगा फायदा?

इस सुविधा के तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए अथॉराइज कर सकता है। शुरुआत में डेलिगेटेड पेमेंट (Delegated Payment) में पेमेंट की सीमा तय होगी। इसके लिए दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे इससे यूपीआई का इस्तेमाल और बढ़ेगा।


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डेलिगेटेड फीचर से बढ़ेगा UPI का इस्तेमाल

पिछले कुछ सालों में यूपीआई का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इसके यूजर्स की संख्या 42 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेलिगेटेड पेमेंट में कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसे से पेमेंट करने के लिए अथॉराइज कर सकते हैं।

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