दिल्ली में 24 घंटे खोल सकेंगे दुकानें, सरकार ने दी मंजूरी, रिटेलर्स को मानने होंगे ये नियम

Shops open for 24 hours in Delhi: दिल्ली में 24 घंटे दुकानें खुल सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को चौबीसों घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है

अपडेटेड Feb 20, 2024 पर 10:39 AM
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दिल्ली में 24 घंटे दुकानें खुल सकेंगी।

Shops open for 24 hours in Delhi: दिल्ली में 24 घंटे दुकानें खुल सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को चौबीसों घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।

ये खोल सकते हैं 24 घंटे दुकानें

मंजूरी पाने वाले सभी संस्थानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उनपर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बयान के मुताबिक ये संस्थान कमर्शियल, रिटेल कारोबार और होलसेल केटेगरी से जुड़े हैं।


रिटेलर्स कर रहे थे डिमांड

हाल के सालों में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 699 दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को दिन के 24 घंटे चालू रहने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह पहल दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। दिल्ली के लेबर विभाग ने कमर्शियल, रिटेल व्यापारी और ऑक्युपेशनल केटेगरी से संबंधित इन संस्थानों को चौबीसों घंटे ऑपरेट करने के संबंध में मुख्यमंत्री को योजना का प्रस्ताव दिया था।

दुकानों को मानने होंगे नियम

हालांकि, इन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 का पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों के तहत अलग-अलग एरिया में दुकानें खोलने या बंद करने का समय अलग हो सकता है और दुकान मालिकों को उनका पालन करना होगा।

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