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स्पाइसजेट के प्रमोटर Ajay Singh को गिरफ्तारी से मिली राहत, कोर्ट ने जांच में शामिल होने का दिया आदेश

अजय सिंह के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर हाल ही में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 09, 2022 पर 9:12 PM
स्पाइसजेट के प्रमोटर Ajay Singh को गिरफ्तारी से मिली राहत, कोर्ट ने जांच में शामिल होने का दिया आदेश
अजय सिंह, स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट (SpiceJet) के प्रमोटर अजय सिंह (Ajay Singh) को धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी। अजय सिंह के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर हाल ही में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

सेशन कोर्ट ने अजय सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। हालांकि इसके साथ ही उन्हें 11 मार्च को दिल्ली के संबंधित पुलिस में जाकर जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होने की उम्मीद है।

अजय सिंह ने इस मामले में जारी एक बयान में कहा, "हमारा मानना है कि यह पूरा मामला दीवानी से जुड़ा है और पुलिस में दी गई शिकायत पूरी तरह से तुच्छ और शरारती है।"

अजय सिंह धोखाधड़ी से जुड़े एक केस का सामना कर रहे हैं, जिसमें वह मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ जांच के दौरान पुलिस के समक्ष उपस्थित न होने को लेकर दो गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। अजय सिंह कथित तौर पर करीब चार महीनों तक जांच में शामिल नहीं हुए।

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