Delhi Lakshmi Yojana: 2500 में से हाथ में मिलेंगे सिर्फ 1000, जानिए RD लॉक-इन, पात्रता और बाकी सारे नियम

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की आर्थिक सहायता में से सीधे हाथ में सिर्फ 1000 रुपये ही मिलेंगे। बाकी बचे 1500 रुपये लाभार्थी महिला के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खाते में जमा किए जाएंगे। इस आरडी खाते में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होगा। जानिए इसकी सभी जरूरी डिटेल्स

अपडेटेड Jul 20, 2026 पर 4:43 PM
जानें इस योजना में पैसों के भुगतान के नियम क्या हैं, इसका मकसद क्या है और कौन-कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी

Delhi Lakshmi Yojana Update: दिल्ली सरकार की प्रस्तावित दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की आर्थिक सहायता में से सीधे हाथ में सिर्फ 1000 रुपये ही मिलेंगे। बाकी बचे 1500 रुपये लाभार्थी महिला के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खाते में जमा किए जाएंगे। इस आरडी खाते में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होगा।

पीटीआई ने सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस प्रस्ताव को अभी दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। आइए जानते हैं कि इस योजना में पैसों के भुगतान के नियम क्या हैं, इसका मकसद क्या है और कौन-कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी।

पैसों के भुगतान का नियम और RD लॉक-इन


प्रस्तावित नियमों के मुताबिक योजना के तहत 2500 रुपये की कुल मासिक वित्तीय सहायता को दो हिस्सों में बांटा गया है:

इन-हैंड राशि: 1000 रुपये हर महीने महिला लाभार्थी को सीधे मिलेंगे।

आरडी डिपॉजिट: बाकी 1500 रुपये हर महीने एक रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खाते में जमा किए जाएंगे।

3 साल का लॉक-इन पीरियड: आरडी में जमा होने वाले 1500 रुपये 3 वर्षों तक लॉक रहेंगे। 3 साल पूरे होने के बाद जमा हुए सारे पैसे और उस पर मिला ब्याज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महिलाओं को लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा और बचत के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस सेविंग्स कंपोनेंट को जोड़ा गया है।

बदला गया योजना का नाम, कैबिनेट मंजूरी का इंतजार

दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना का नाम महिला समृद्धि योजना रखा था। इसे अब बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। सरकार की योजना इस स्कीम को रक्षाबंधन के आसपास लॉन्च करने की है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है।

क्या हैं पात्रता के नियम? (Eligibility Criteria)

प्रस्तावित मानदंडों के मुताबिक सिर्फ वही महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी जो नीचे दी गओई शर्तों को पूरा करेंगी-

दिल्ली की निवासी: आवेदकों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि वे कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हैं।

आपराधिक रिकॉर्ड न हो: आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जिन महिलाओं के परिवार के सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड होगा उन्हें भी इस योजना के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

उम्र सीमा: परिवार की 21 से 60 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी।

परिवार से सिर्फ एक महिला: हर परिवार से सिर्फ एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा। अगर एक ही परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र पाई जाती हैं तो परिवार की सबसे बड़ी महिला को यह मासिक सहायता मिलेगी।

आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

कोई पेंशन न मिलती हो: आवेदक महिला को पहले से कोई अन्य पेंशन न मिल रही हो।

कौन-कौन सी महिलाएं होंगी योजना से बाहर

नियमों के तहत नीचे दी गई कैटेगरीज को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है:

  • सरकारी कर्मचारी
  • इनकम टैक्स पेयर्स
  • पेंशनर्स
  • जिन महिलाओं या उनके परिवार के पास चार पहिया वाहन है
  • जिनके परिवार में किसी सदस्य का क्रिमिनल रिकॉर्ड है

स्कीम के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स की लिस्ट

  1. पात्रता साबित करने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे:
  2. आधार कार्ड
  3. वोटर आईडी कार्ड
  4. परिवार के सदस्यों के दस्तावेज
  5. 10 साल से निवासी होने और नो-क्रिमिनल रिकॉर्ड का सेल्फ-डिक्लेरेशन

योजना के लिए बजट आवंटन

दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए लगभग 5110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

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