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Delhi Property Tax: दिल्ली में 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 10% की छूट, MCD दे रहा है ऑफर

Delhi Property Tax: MCD ने सभी संपत्ति मालिकों के साथ-साथ खाली जमीन और इमारतों के रहने वालों से अपील की है कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून 2024 से पहले एक साथ पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 20, 2024 पर 5:20 PM
Delhi Property Tax: दिल्ली में 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 10% की छूट, MCD दे रहा है ऑफर
Delhi Property Tax: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून 2024 से पहले एक साथ पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

Delhi Property Tax: MCD ने सभी संपत्ति मालिकों के साथ-साथ खाली जमीन और इमारतों के रहने वालों से अपील की है कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून 2024 से पहले एक साथ पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सभी प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करके अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।

30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 10% की छूट

प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट ऑनलाइनकाय जा सकता है। एमसीडी ने सभी संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है। लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट में सुविधा देने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के ऑफिस 30 जून 2024 तक सभी शनिवारों को खुले रहेंगे। एमसीडी के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का कहना है कि चालू फाइनेंशियल ईयर में विभिन्न वार्डों में 800 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविर के दौरान 24,000 से अधिक करदाताओं ने अपने टैक्स का पेमेंट किया है। आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन शिविर के आयोजन में सहायता के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्रॉपर्टी टैक्स विभाग से अनुरोध कर सकते हैं। करदाता अपने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। इनमें यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे शामिल हैं।

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