Demat Account: अगर आपका शेयर बाजार मे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। डीमैट अकाउंट होल्डर्स के पास अब 5 दिनों का विंडो बचा है। डीमैट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। निवेशक BSE और NSE पर 1 जनवरी 2024 को शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं पाएंगे। वह ऐसा तब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक वह नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं। उनका डीमैट अकाउंट तब तक फ्रीज रहेगा। अभी तक सेबी ने यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 से आगे नहीं बढ़ाई है।
Demat अकाउंट में नॉमिनी नहीं फाइल करने पर फ्रीज हो जाएगा अकाउंट
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यानी, 1 जनवरी 2024 को शेयर बाजार से Stocks खरीद और बेच नहीं पाएंगे।
सेबी ने बनाना नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य
सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।
सेबी कई बार बढ़ा चुका है नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन
सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। नॉमिनी फाइल करने का प्रोसेस और डेडलाइन सबसे पहले 31 मार्च 2022 तय की गई थी लेकिन अब तक ये डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 किया गया।